देश में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना, जिसे आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना कहा जाता है, लागू की है। यह योजना उन श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 की गारंटीड पेंशन प्रदान करती है, जो पूरे जीवन मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई स्थायी सामाजिक सुरक्षा साधन नहीं होता।
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलेगा स्थायी पेंशन का लाभ
यह योजना विशेष रूप से रेहड़ी-पटरी विक्रेता, निर्माण मजदूर, ऑटो व रिक्शा चालक, कृषि मजदूर, कारपेंटर, चमड़ा उद्योग से जुड़े कारीगर और अन्य दैनिक मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इन कामगारों को जीवन के अंतिम वर्षों में आर्थिक स्थिरता देने का लक्ष्य इस योजना के केंद्र में है।
पात्रता शर्तों में आयु, आय और रोजगार क्षेत्र का पालन अनिवार्य
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता मानकों पर खरे उतरते हैं। आवेदक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए और रोजगार असंगठित क्षेत्र में होना अनिवार्य है। साथ ही EPFO, ESIC या किसी सरकारी NPS का सदस्य होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पेंशन और पारिवारिक सुरक्षा के साथ मिलता है दोहरा संरक्षण
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 60 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थी को हर महीने ₹3,000 की निश्चित पेंशन दी जाती है। यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को ₹1,500 प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन जारी रहती है। यदि पति-पत्नी दोनों योजना में शामिल होते हैं, तो जोड़ा मिलकर ₹6,000 मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। सरकार लाभार्थी द्वारा किए गए योगदान के बराबर राशि खुद भी जमा करती है, जिससे योजना और अधिक लाभकारी बनती है।
सरकार द्वारा बराबर का अंशदान योजना को बनाता है बेहद उपयोगी
योजना पूरी तरह योगदान-आधारित है जिसमें जितना योगदान लाभार्थी जमा करता है, उतनी ही राशि सरकार अपनी ओर से जमा करती है। उदाहरण के तौर पर 18 वर्ष की आयु में जुड़ने पर राशि करीब ₹55 प्रतिमाह और 40 वर्ष में जुड़ने पर ₹200 प्रतिमाह होती है। यह योगदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक जमा किया जाता है।
ई-श्रम कार्ड बनवाने के बाद ही शुरू होती है पेंशन योजना में प्रवेश प्रक्रिया
पेंशन योजना का लाभ लेने से पहले ई-श्रम कार्ड बनवाना जरूरी है। इसके लिए आवेदक को eshram.gov.in पोर्टल पर जाना होता है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद OTP वेरिफिकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा होता है। नाम, पता, काम का प्रकार और बैंक विवरण सबमिट करने के बाद ई-श्रम कार्ड तुरंत जारी हो जाता है।
PM-SYM पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन बेहद सरल और डिजिटल
ई-श्रम कार्ड बनने के बाद अगला चरण प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना में नामांकन का होता है। इसके लिए maandhan.in पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जा सकता है। चाहे तो नजदीकी CSC केंद्र में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर अनिवार्य दस्तावेज हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 14434 उपलब्ध कराया है।
